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विधिक सेवा द्वारा विद्यार्थियों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

जे पी शर्मा / दैनिक अमर स्तम्भ

जयपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला द्वारा माहात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, चाक बावड़ी, झोटवाड़ा में विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन पैरा लीगल वालंटियर (पी एल वी) चन्द्रकान्ता सैनी द्वारा किया गया, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ अध्यापिका मनोहरी सैनी ने की। शिविर में छात्र-छात्राओं को कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। चन्द्रकान्ता सैनी ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न या भय की स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया कि असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें, आत्मरक्षा के लिए सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए जोर से चिल्लाएं।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी:
चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 (बाल सुरक्षा के लिए)
महिला हेल्पलाइन: 1090 / 1091
वरिष्ठ नागरिक सहायता: वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया वरिष्ठ अध्यापिका मनोहरी देवी और स्कूल स्टाफ ने विद्यार्थियों से बाल विवाह रोकथाम में सहयोग करने की अपील की। साथ ही, साइबर क्राइम से बचने के लिए मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करने और अनजान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। शिविर में बाल विवाह निषेध कानून, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की जानकारी भी दी गई। मनोहरी देवी ने विद्यार्थियों को सतर्क और आत्मनिर्भर रहने का संदेश दिया, और कहा कि कानूनी जागरूकता से ही सुरक्षित समाज की नींव रखी जा सकती है। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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