लागू नए कानून को लेकर दीदारगंज थाने में लोगों को दी गई जानकारी

दीदारगंज – आजमगढ़

नया कानून सोमवार को लागू कर दिया गया है, जिसे लेकर दीदारगंज थाने में सोमवार शाम 4 बजे क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रधान, सभासद व पत्रकारों के साथ थाना अध्यक्ष दीदारगंज इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बैठक कर नए कानून के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैठक में थाना अध्यक्ष दीदारगंज इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिया गया है। सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। इस नए कानून के लागू होने से पीड़ित को जल्द न्याय मिलने के अलावा घटना का जल्द ही निष्पादन किया जा सकेगा, कुछ धाराएं भी बदल दी गई है, इनमें धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी हत्या के लिए धारा 302 की जगह पर 101 होगी, भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पहले की अपेक्षा सजा सख्त कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी, साथ ही पीड़ित अपने थाने के अलावा किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कर सकता है। इस मौके पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल सिंह, एस आई संतोष दीक्षित, धर्मेंद्र तिवारी, हेड मुहर्रिर सुधांशु राय, चंद्र प्रकाश मौर्य, संदीप यादव, शिव प्रकाश यादव, धनंजय मिश्रा, बीके सिंह, पवन यादव, रामसहाय चौहान, छविराम यादव, जितेंद्र यादव आदि क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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