जिला ब्यूरो/मनोज सिंह
कुड़ीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में कुड़ीला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को फरियादिया ने थाना कुड़ीला में आकर अनावेदक छोटे राजा बुन्देला निवासी सरकर थाना कुडीला के विरुद्ध शादी का झांसा देकर मोबाइल पर बात करने, घर में घुसकर घटना दिनांक से लगातार गलत काम (दुष्कर्म) करने, शादी करने की कहने पर आदिवासी समाज की होने से शादी के लिये मना करने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। फरियादिया के आवेदन पत्र पर थाना कुड़ीला में अपराध क्रमांक 219/2024 धारा 332(B), 87, 64(2) (M), 351(3) बी.एन. एस. 3(1) (W) (ii), 3(2) (Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना कुड़ीला पुलिस द्वारा मामले के आरोपी छोटे राजा बुन्देला उम्र 19 साल निवासी सरकर थाना कुडीला का जो घटना घटित कर फरार हो गया था, उसे मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21/10/2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को पर जिला न्यायालय टीगमगढ पेश किया गया। जिसे माननीय न्यायालय ने जिला जेल टीकमगढ दाखिल करवाया।
इस कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सोनी थाना प्रभारी बल्देगवढ, उनि. मनोज कुमार यादव थाना प्रभारी कुडीला, प्र.आर. मुन्नालाल प्रजापति, आरक्षक जितेन्द्र सिंह चन्देल, नीरज पाल, मनोज जाटव, चन्द्रकान्त उपाध्याय, देशराज अहिरवार, अनिल महोबिया, जगदीश मोरी, योगेन्द्र अहिरवार, गिरजेश लोधी, मोहन अहिरवार, महिला आर० प्रीति पाठक, हेमलता अहिरवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।