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गुरुचरण सिंह राजपूत
धरमजयगढ़ (अमर स्तम्भ)। चोरी के केस में जमानत पर चल रहे दो आरोपियों, जिनमें एक नाबालिग है, के खिलाफ पुलिस ने अब चोरी के सामान को खुर्द बुर्द कर उसका उपभोग किये जाने से संबंधित धारा के तहत अपराध कायम किया है। यह पूरा मामला रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बीते दिनों गस्ती के दौरान कापू पुलिस को सूचना मिली कि चोरी के एक बोर पम्प को बेचने के लिए दो लोग ग्राहक की तलाश में हैं। जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों से बोर पंप जब्त कर उन पर चोरी का केस दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं बाद में न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई। इस दौरान कापू पुलिस आरोपियों से जब्त समान के मालिक की पतासाजी करती रही लेकिन उसमें साफलता नहीं मिली। वहीं आरोपियों के द्वारा भी उनसे जब्त बोर पंप के मालिकाना हक के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया। पुलिस एफआईआर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आरोपियों के पास उनसे जब्त मशरूका के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाया गया। इसलिए उक्त संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है। एफआईआर में कहा गया है कि यदि आरोपियों के कब्जे से संपत्ति को बरामद नहीं किया जाता तो आरोपी अवश्य ही चोरी के माल को खुर्दबुर्द कर अपने उपयोग में लाकर प्राप्त राशि का उपभोग करते। आरोपियों का यह कृत्य अपराध धारा भादवि 414 का पाये जाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।