मनोज सिंह/ जिला ब्यूरो
टीकमगढ़। (दैनिक अमर स्तंभ)माह अप्रैल 2021 में जतारा थाना क्षेत्र के एक ग्राम में एक नाबालिग के साथ हुई बलात्कार की घटना का फैसला सुनाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट टीकमगढ़ न्यायालय के न्यायालय ने आरोपी जय हिंद अहिवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंजली अग्रवाल ने बताया कि उक्त मामला थाना जतारा का होकर पाक्सो एक्ट से संबंधित होकर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट टीकमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था । प्रकरण शासन द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणीं में चिन्हित किया गया था । प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी जयहिन्द अहिरवार को धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घटना के संबन्ध में बताया गया है कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना जतारा में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि 16 अप्रैल 2021 को वह तेरहवीं में गया था, रात्रि करीब 10:00 बजे उसके लडक़े ने फ ोन पर बताया कि अभियोत्री करीब 07:00 बजे से घर पर नहीं है, सभी जगह देख लिया, नहीं मिली, वह तत्काल गाड़ी बुलाकर अभियोक्त्री को ढूंढऩे के लिये झांसी तक गया, उसकी लडक़ी अभियोक्त्री नहीं मिली, तब उसने वापिस आकर थाना जतारा में लडक़ी के गुमने की रिपोर्ट की । बाद में ज्ञात हुआ कि गांव का जयहिन्द अहिरवार भी गांव में नहीं है, उसी पर शक है कि वह उसकी लडक़ी को भगा ले गया है । अभियोक्त्री के पिता की सूचना के आधार पर थाना जतारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया । उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया । अभियोक्त्री के पुलिस कथन एवं न्यायालय में धारा 164 दंप्रसं के कथन अंकित कराये गये । अभियोक्त्री द्वारा अपने कथनों में आरोपी जयहिंद अहिरवार द्वारा बहला-फु सलाकर भगाकर दिल्ली तथा जयपुर ले जाने एवं उसके साथ बार बार गलत काम, बलात्संग करने के तथ्य बताये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया । अभियोक्त्री से प्राप्त स्तोत्र एवं आरोपी का दो एमएल रक्त नमूना जब्त कर अस्पताल के सील नमूना सहित ड्राफ्ट तैयार कर डीएनए जांच हेतु एफ एसएल भेजा गया । संपूर्ण अनुसंधान उपरांत थाना जतारा के अपराध क्रमांक 136/2021 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भादंसं तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 21 साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं 42 दस्तावेजों को प्रमाणित एवं प्रदर्शित कराया गया । न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत प्रकरण में आई मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक, धनात्मक डीएन, रिपोर्ट, साक्ष्य तथा विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंजली अग्रवाल के तर्कों के सहमत होते हुए आरोपी जयहिंद अहिरवार को दोष सिद्ध ठहराते हुए धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।