महेश प्रताप सिंह
कानपुर ब्यूरो (अमर स्तम्भ) / केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए एम वी एक्ट कानून में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर ₹25000 का जुर्माना एवं घटना होने पर अभिभावकों को जेल भेजने के प्रावधान पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पनकी पुलिस द्वारा एमआईजी चौकी प्रभारी के नेतृत्व में सरस्वती विद्यालय बी ब्लॉक पनकी में विद्यालय की प्रधानाचार्या के साथ बैठक कर चर्चा के उपरांत संबोधन करते हुए चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यालय में आने वाले नाबालिक छात्र-छात्राओं को वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर ₹25000 का चालान और घटना करने पर जेल जाना पड़ता है इसके साथ ही यातायात नियमों का अनुपालन करने के लिए संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही कुछ दिन पूर्व साकेत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास हुई घटना की जानकारी देकर बताया गया कि नाबालिक छात्र के द्वारा वाहन चलाते समय एक स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मारने पर काफी दूर गिरने से माँ भावना की मौके पर मौत हो गई और बेटी कक्षा 8 की छात्रा थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे अस्पताल में इलाज चल रहा है चालक नाबालिक था उसे वाल सुधार गृह व उसके पिता को जेल भेजा गया विद्यालय की प्रधानाचार्या रागिनी निगम अपने संबोधन में कहां कि कोई भी छात्र-छात्रा द्वारा विद्यालय में वाहन लाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा है एम आई जी चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह द्वारा पूर्व में श्री राम एजुकेशन सेंटर व मदर टेरेसा विद्यालय के अलावा अन्य विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया है इस मौके पर चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह उप निरीक्षक प्रभात मिश्रा हेड कांस्टेबल शिवनाथ सिंह शिक्षिका पायल चौहान वैभव निगम उपस्थित रहे।