उपकार केसरवानी जिला संवाददाता एमसीबी
कोरिया जिला एवं सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय चुनाव जीते पार्षद सपन दीप महतो का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है दरअसल इस वार्ड क्रमांक 3 के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान हुआ था एवं 24 दिसंबर 2019 को मतगणना हुई थी जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सपन दीप महतो ने चुनाव जीता था जिसके बाद पराजित उम्मीदवार कांग्रेस के राज किशन महतो ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपील की कि पार्षद सपन दीप महतो ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए प्रपत्र प्रारूप क्रमांक 3 (क) ने अपने आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख नहीं किया है मामले की सुनवाई के दौरान जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सही पाया और उसके बाद 2 दिसंबर को दिए अपने फैसले में उन्होंने नगरपालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के पार्षद संदीप महतो का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है इस फैसले के आने के बाद पराजित पार्षद प्रत्याशी राजकिशन महतो ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनेंद्रगढ़ को पत्र लिखकर न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए पराजित उम्मीदवार क्रमांक एक राजकिशन महत्व को पार्षद निर्वाचित किए जाने की मांग की है