मनोज सिंह/जिला ब्यूरो
टीकमगढ़। (दैनिक अमर स्तंभ) मामला थाना देहात का होकर इस प्रकार था कि दिनांक 15.03.2021 को अभियोक्त्री की मां ने थाना में उपस्थित होकर यह रिपोर्ट की कि उसकी लड़की (अभियोक्त्री क्र. -1) एवं उसकी सहेली (अभियोक्त्री क्र. 2) गांव में जन्मदिन की पार्टी में गई थीं, तब थोड़ी देर बाद उसका लड़का और अभियोक्त्री क्र. 02 रोते हुए आये और जब उनसे पूँछा कि क्या हो गया, तब बच्ची ने बताया कि गांव का हरीराम बब्बा उससे पैसे देने की कहकर उसे और उसकी सहेली को आम के पेड़ की तरफ ले गया था और उन दोनों के साथ हरीराम बब्बा ने गलत हरकत की । फरियादिया की उक्त सूचना के आधार पर थाना देहात में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, तथा उप निरीक्षक अनुजा मिश्रा के द्वारा अभियोक्त्रीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये । उक्त दोनों अभियोक्त्री अनुसूचित जाति जनजाति अंतर्गत आने से मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक प्रतिपाल सिंह को सौंपी गई, उनके द्वारा मामले में समस्त आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही के उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा कुल 10 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया एवं कुल 14 दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया । अभिलेख पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अंतिम तर्क के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी समीर उर्फ माजिद खान को आरोपित अपराध में दोषी मानते हुए सजायाबी का निर्णय सुनाया गया ।