कुछ नमूनों में की गई थी मिलावट, कुछ की नहीं थी अधिनियम के तहत पेकिंग
मैनपुरी।खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा जांच के लिए भेजे गए 13 खाद्य पदार्थ के नमूने फेल हो गए। इनमें से कुछ नमूनों में मिलावट की गई थी तो कुछ ही पैकिंग/लेवलिंग अधिनियम के अनुसार नहीं थी। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नौ विक्रेताओं के विरुद्ध 13 मुकदमे दायर किए हैं। ये मुकदमे अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए गए हैं। यहां सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।मिलावट रोकने और नियमों का पालन कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एावं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। राज्य प्रयोगशाला द्वारा जांच कर इन नमूनों की रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आधार पर कार्रवाई होती है। हाल ही में 13 नमूने जांच में फेल हो गए। इनमें से कई नमूनों में जहां दूसरे पदार्थ की मिलावट की गई थी तो कुछ में सडन और कुछ में लेवलिंग पर दी गई जानकारी मानक के अनुरूप नहीं थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नौ विक्रेताओं के विरुद्ध 13 मुकदमे दायर किए गए हैं। एक विक्रेता के तीन नमूने फेल होने पर उसके विरुद्ध तीन व एक अन्य विक्रेता के विरुद्ध दो मुकदमे दायर किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर इन मुकदमों में सुनवाई के बाद पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन विक्रेताओं के विरुद्ध हुआ मुकदमा
– रितेश अग्रवाल, राजा का बाग मैनपुरी, बेसन में मटर का आटा व सूजी की मिलावट।
– रितेश अग्रवाल, राजा का बाग मैनपुरी, बेसन में मटर के आटा की मिलावट।
– रितेश अग्रवाल, राजा का बाग मैनपुरी, चना की दाल में अन्य पदार्थ की मिलावट।
– राजकुमार, सकीट एटा, सरसों के तेल में सडन।
– अरविंद सक्सेना, नगला देशराज, मावा में कम फैट।
– प्रतिभा अग्रवाल, कचहरी रोड, केक में अन्य फैट की मिलावट।
– रिशांक गुप्ता, गुड़ मंडी बेवर, केक में अन्य फैट की मिलावट।
– रिशांक गुप्ता, गुड़ मंडी बेवर, रस्क की लेवलिंग सही नहीं।
– राजकिशोर, कटरा मैनपुरी, हल्दी पाउडर की लेवलिंग सही नहीं।
– रेशू अग्रवाल, लेनगंज, सरसों के तेल में सड़न।
– अंजुल प्रताप, कुंवरपुर कुरावली, सरसों के तेल में सड़न।
– लल्लू यादव, पुरानी गल्ला मंडी कुरावली, बेवर में मटर के आटा की मिलावट।
नौ चिक्रेताओं के भरे गए थें नमूने
जांच रिपोर्ट में 13 नमूने फेल पाए गए हैं। ये नौ विक्रेताओं से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भरे थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित नौ विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी न्यायालय में 13 वाद दायर किए गए हैं।- डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)।