ऑनलाइन बुकिंग कर प्रिंटर खरीदने पर गारंटी पीरियड में सुधार कर ना देना भारी पड़ा

मनोज सिंह/ जिला ब्यूरो

टीकमगढ़।उपभोक्ता आयोग का फैसला उपभोक्ता आयोग के सदस्य डॉ प्रीति सिंह परमार ने बताया कि , परिवादी
आशीष जैन तने श्री प्रशांत कुमार जैन आयु 33 वर्ष निवासी मेन बाजार पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी ने प्रबंधक एवं संचालक अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड रैना आई सेस इंडस्ट्रियल आईएस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कल्याण स्पेस रोड बसेरे ग्राम अमाने पोस्ट भिवंडी तालुका थाने एवं प्रबंधक एवं संचालक,एफोर्स एचपी 976/ कंचन बिल्डिंग ऑपोजिट मुन्ना लाल महामाया टावर झांसी के खिलाफ लाया परिवादी ने यह परिवाद है अनावेदक गणों द्वारा प्रिंटर को वारंटी अवधि में नहीं सुधार कर एवं ₹12000 की राशि मांग की गई सेवा में कमी के फल स्वरुप धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया है
परिवादी के मुख्य तथ्य है कि परिवादी ने अमेजॉन से ऑनलाइन बुकिंग कर एक एचपी प्रिंटर दिनांक 14. 5.2019 को बुक किया था
जबकि डिलीवरी देते समय परिवादी से उसकी राशि ₹19995 प्राप्त की गई थी उक्त प्रिंटर में 2 वर्ष की गारंटी दी गई थी लेकिन प्रिंटर क्राय करने के दो माह बाद ही काम करना बंद कर दिया गया था जिसकी शिकायत की गई थी अनावेदक क्रमांक 2 को सुधार हेतु दिया गया था लेकिन अनावेदक क्रमांक दो द्वारा 1 सप्ताह बाद फोन लगा कर परिवादी को बताया गया कि उत्तर प्रिंटर सुधारने में ₹12000 का आएगा परिवादी द्वारा, प्रिंटर गारंटी में होना बताया लेकिन आवेदक द्वारा राशि लिए प्रिंटर सुधारने से इनकार कर दिया है परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस भी भेजा गया लेकिन अनावेदक द्वारा उसका कोई जवाब नहीं दिया गया अनावेदक गण का उक्त कृत्य सेवा में कमी की श्रेणी में आता है अनावेदक , सूचना के उपरांत भी प्रकरण में भी अनुपस्थित रहे अतः उनके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षी कार्रवाई की गई आयोग ने यह फैसला दिया जब प्रिंटर ने दो माह बाद ही काम करना बंद कर दिया था परिवादी की ओर से दिए गए शपथ पत्र के अतिरिक्त अन आवेदक क्रमांक 2 की सर्विस रिपोर्ट क्रय करने की रसीद नोटिस आदि दस्तावेज दिए थे सर्विस रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें शिकायत यह लेख की गई है कि प्रिंटर में पावर ऑन नहीं हो रहा है प्रिंटर में कोई टूट-फूट पाई गई हो ऐसा कोई उल्लेख सर्विस रिकॉर्ड में नहीं है निश्चित रूप से प्रिंटर दिनांक 14 .5.2019 के इनवाइट से खरीदा गया है और दिनांक 6.11.2019 को सर्विस सेंटर में ले जाया गया है अतः वारंटी अवधि में प्रिंटर सुधारने हेतु दिया गया है अतः उसे निशुल्क सुधार कर देने की जवाबदारी रहती है अतः आयोग के अध्यक्ष ऋषभ कुमार सिंह एवं सदस्य डॉ प्रीति सिंह परमार ने यह फैसला दिया की , विपक्षी पक्ष परिवादी को प्रिंटर निशुल्क सुधार कर एक माह में दिया जाए यदि प्रिंटर में सुधार किया जाना संभव नहीं तो उसे बदलकर उसी मॉडल का या उसी मूल्य का प्रिंटर परिवादी को दिया जाए तथा सेवा में कमी के लिए ₹15000 शारीरिक व मानसिक त्रास ₹5000 एवं वाद्य ₹3000 प्रथक भुगतान किए जाएं l

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