मा0 उच्च न्यायालय प्रयाग राज के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया जी ने कर्म चारी हितार्थ सराहनीय, एवं स्वागतयोग्य निर्णय दिया है । जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाए भुगतान को पालिकाध्यक्ष/ ई ओ मिलकर फंड की कमी बताकर अक्सर टालते/ लेट लतीफी करते रहते हैं। जो कि नितांत ही गलत है। जबकि पेंशन/ फंड कर्म चारी के कानूनी अधिकार हैं। इन्हें धन की कमी बताकर रोका नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ती के तुरंत बाद डियूज का भुगतान होना चाहिए। लेट समयावधि का नौ प्रतिशत ब्याजदर से भुगतान पाने का कर्मचारी को अधिकार है। ऐसे वंदनीय स्वागतयोग्य कर्मचारी हितार्थ निर्णय का हमारी *राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश *स्वागत एवं अभिनंदन करती है। * सुनील अमर टैगोर * ( प्रदेश संगठन मंत्री) राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश एवं समस्त कार्य कारणी।