योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और जानबूझकर अनियमितता करने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्यवाही सुनिष्चित की जाएगी। जीरो टालरेंस की दिषा में एक कड़ा कदम लेते हुए आरोपी ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक करने के निर्देष जारी किए हैं। इस कार्यवाही के संबंध में विदित हों कि ग्राम पंचायत सारा में जनचैपाल में ग्रामीणों ने एक षिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक द्वारा गलत तरीके से मस्टररोल निकाले जाते हैं और अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों को भी फर्जी हाजिरी का लाभ दिया जा रहा है। जिला स्तर से उक्त शिकायत की जांच सही पाए जाने पर ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक कर दिया गया है। उक्त संबंध में जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि जनपद पंचायत बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत सारा में मनमोहन सिंह ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उसने कई अनियमितताएं की जब ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की तो जिला स्तर से जांच दल गठित कर पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि उक्त ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने अपने पद का दुरुपयोग कर ग्राम सारा में अपनी पत्नी के नाम पर जाब कार्ड जारी कराया फिर उसे फर्जी हाजिरी का लाभ दिया। इसके बाद कई श्रमिकों को भी कार्य किए बिना मजदूरी राशि का लाभ दिलाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से भी लाभ दिलाने के नाम पर राशि ली गई। साथ ही श्रमिकों को उनके आवास बनाने के लिए मिलने वाली 95 दिवस का रोजगार और मजदूरी का लाभ भी नहीं दिलाया गया। जांच के दौरान कर्तव्यों में लापरवाही और जानबूझकर की गई अनियमितताओं के कारण ग्राम रोजगार सहायक मनमोहन सिंह को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है।
उपकार केशरवानी जिला प्रमुख एमसीबी/कोरिया