बांदा ब्यूरो चीफ मयंक शुक्ला
बांदा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दी गई 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।
महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशों में चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में महिला संबंधी अपराधों को चिन्हित कर प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 20.09.2019 को युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 14.08.2023 को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गई । गौरतलब हो कि अभियुक्त 1-अमर पुत्र रमाशंकर राजपूत निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर, बांदा 2- पप्पू उर्फ भगवानदास पुत्र माता प्रसाद राजपूत निवासी नौहाई थाना नरैनी हाल पता तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा द्वारा दिनांक 20.09.2019 को युवती के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को दिनांक 24.09.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मुकदमा की विवेचना तत्कालिन व0उ0नि0 राजीव कुमार यादव द्वारा त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था । विशेष अभियोजक बसन्त शिवहरे द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सतेन्द्र कुमार यादव व पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश सिंह की कड़ी मेहनत से दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई । मा0 न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित किया गया है!