बृजेश कुमार तिवारी
मण्डल ब्यूरो( लखनऊ)
स्वीकारा अपने मातहतों द्वारा बरती गई शिथिलता, हिला हवाली का कारनामा,
अमर स्तम्भ (लखनऊ) जानकी पुरम मे युवती को बंधक बनाने के आरोप मे पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर 24 जुलाई को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ मे पेश हुए मामले मे अपने मातहतों की नाकामी, हिला हवाली को लेकर पुलिस कमिश्नर ने बिना शर्त के माफी मांगी साथ ही स्वीकारा कि प्राथमिकी या ऐसे मामलों मे सतर्क रहने के लिए सभी इंश्पेक्टरों को आदेश जारी करेंगे,
कमिश्नर ने कोर्ट को बताया की गुमसुदगी,प्राथमिकी दर्ज करने मे इंस्पेक्टर ने शिथिलता बरती है इंस्पेक्टर ने भी कोर्ट को मामले मे जानकारी दी युवक ने कथित शादी के एकरारनामे मे उसकी बेटी की उम्र फर्जी दिखाई है उन्होंने युवती को खुद के सुपुर्द किये जाने का आग्रह किया जबकि कोर्ट ने पूंछा कि वह युवक के साथ जाना चाहेगी या नारी निकेतन हाई कोर्ट ने युवती को नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया कोर्ट ने कथित एकरारनामे के तहत की गई शादी को वैध नही माना जासकता है जब युवती अपने माता पिता के साथ नही जाना चाहती तो उसे नारी निकेतन भेजा जाना चाहिए,,
आपको बताते चले यह मामला जानकी पुरम लखनऊ का है, विगत दिनों 10 जुलाई को पीड़िता की माँ सहनाज ने थाना जानकी पुरम मे प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही न होने पर पुनः पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही न होने पर अधिवक्ता सुनील कुमार उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ चैंबर नम्बर एफ, 402 मोबाइल नम्बर 9793088740 से बंधक युवती की मा सहनाज ने मिल कर आप बीती घटना का विस्त्रत हवाला देते हुए न्याय की गुहार लगाई तत् पश्चात सुनील कुमार अधिवक्ता ने जिसकी रिट याचिका 2010/2024 माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ मे दिनांक, 16/06/24 को दाखिल किया था जिसकी पहली सुनवाई 23/7/24 को हुई जिसमे अधिवक्ता सुनील कुमार ने घटना की सारी जानकारी उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के कोर्ट नम्बर 16 सामने दिया जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ ने संबंधित कमिश्नर, व एस, एच, ओ, जानकी पुरम लखनऊ को 24/07/24 को कोर्ट मे तलब किया जिसमे कमिश्नर, ने कोर्ट के सामने बिना शर्त के माफी मांगा है तथा युवती के बंधक बनाये जाने,की प्राथमिकी दर्ज करने मे शिथिलता बरतना, हिला हवाली की कार्य शैली को स्वीकारा है तथा कोर्ट के समक्ष सभी एस, एच, ओ को आदेशित करके भविस्य मे ऐसी घटना न होने का वचन दिया है,,