बृजेश कुमार तिवारी
(मण्डल प्रभारी लखनऊ)

शुक्लागंज(दैनिक अमर स्तम्भ) नगर में इन दिनों विज्ञापन नियमों का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद गंगाघाट क्षेत्र में राजधानी मार्ग पर कई जगहों पर बीचों-बीच डिवाइडर में बड़े-बड़े कई यूनिक पोल बिना किसी मानक के लगे हुए हैं। बिना किसी मानक के खड़े यह यूनिक पोल सुरसा की तरह लोगों की जिंदगी लीलने को तैयार हैं। डिवाइडर पर अवैध रूप से लगाए गए यूनिक पोल की जिम्मेदारी ना तो नगर पालिका गंगाघाट और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग लेने को तैयार है। यदि नगर पालिका एव पीडब्ल्यूडी विभाग इन यूनिक पोलो की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो फिर किस वजह से अभी तक सुरसा की तरीके खड़े हैं। या फिर प्रशासन महाराष्ट्र जेसे हादसे का इंतजार कर रहा है। आखिरकार अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। तो वही विद्युत पोलों व सरकारी संपत्तियों पर जमकर होर्डिग लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में विज्ञापन माफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रख विज्ञापन होर्डिग लगा रहे हैं। आलम यह है। कि पूरा नगर अवैध होर्डिग से पटा हुआ है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद फेक कर अपना पड़ला झड़ रहा है। जिसका पूरा फायदा विज्ञापन माफिया उठा रहे हैं। हैरत यह है कि नगर पालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, विज्ञापन माफिया का कब्जा हर स्थान पर है। दबंग विज्ञापन माफिया के हौंसले इस कदर बुलंद हैं। कि विज्ञापन माफिया विद्युत पालों को ही यूनिक पोलों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा निगम को जानकारहै। हीं है। सवाल यह उठता है कि नियमों को खुलेआम उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इससे एक बात तो तय है। कि या तो अधिकारी कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। या फिर दबंग विज्ञापन माफिया की मिलीभगत कर मोटा रुपया वसूल रहे हैं। यही बात सरकारी विद्यालयों पर लागू होती है। नगर के कुछ चर्चित होर्डिंग माफियाओं द्वारा यूनिक पोलों पर अपना कब्जा बताया जा रहा है। साथ ही राजस्व की बड़े पैमाने पर हानि हो रही है। लेकिन बात समझने वाली यह है कि यदि कोई हादसा होता है। तो क्या यह चर्चित होर्डिंग माफिया इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर इसकी जिम्मेदारी उन्नाव जिला प्रशासन स्वयं लेंगे।

यह हैं नियम

नियमानुसार विद्युत पालों पर होर्डिग या किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। हाईटेंशन लाइन के दस मीटर के दायरे में किसी भी तरह को होर्डिग या यूनिक पोल लगाना नियम विरुद्ध है। किसी भी सरकारी भवन से सटाकर होर्डिग लगाना भी नियम के विपरीत है। सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाना कानून अपराध है। बावजूद इसके क्षेत्र में सरकार संपत्तियों पर जमकर प्रचार सामग्री लगाई जा रही है।

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